भाग १ :- संरक्षा :-  

Part 1: - Safety: -

नियामक संहिता क्रमांक ०१ = चिकित्सा।      

Regulatory Code No. 01 = Medical.

नियामक संहिता क्रमांक ०२ = परिवहन। 

Regulatory Code No. 02 = Transport.

नियामक संहिता क्रमांक ०३ = शिक्षा।

Regulatory Code No. 03 = Education

नियामक संहिता क्रमांक ०४ = रोजगार। 

Regulatory Code No. 04 = Employment

नियामक संहिता क्रमांक ०५ = स्वच्छता। 

Regulatory Code No. 05 = Cleanliness



भाग २ :- सुरक्षा :-

Part 2: - Security: -

नियामक संहिता क्रमांक ०१ = विशेष क्षेत्र सुरक्षा। 

Regulatory Code No. 01 = Special Area Security

नियामक संहिता क्रमांक ०२ = सार्वजानिक क्षेत्र सुरक्षा। 

Regulatory Code No. 02 = Public Sector Safety

नियामक संहिता क्रमांक ०३ = विशेष जन अनुकूलता। 

Regulatory Code No. 03 = Special Public Compatibility

नियामक संहिता क्रमांक ०४ = विशेष जन सुरक्षा। 

Regulatory Code No. 04 = Special Public Security

नियामक संहिता क्रमांक ०५ = विशेष दंड व्यवस्था व शिक्षण। 

Regulatory Code No. 05 = Special Penalties and Teaching



भाग ३:- अधिकार :-

Part 3: - Rights: -

नियामक संहिता क्रमांक०१ = निर्धारित समयावधि कार्य अधिकार। 

Regulatory Code No. 01 = Defined Time Working Rights.

नियामक संहिता क्रमांक ०२ = लिखित पावती का अधिकार। 

Regulatory Code Number 02 = Right to Written Receipt.

नियामक संहिता क्रमांक ०३ = समस्त विभागों में शिकायत / आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार। 

Regulatory Code No. 03 = Right to file complaint / objection in all departments.


भाग १ :- संरक्षा :-

Part 1: - Safety: -


नियामक संहिता क्रमांक ०१ = चिकित्सा :- Regulatory Code No. 01 = Medical: -

चिकित्सा प्रत्येक नागरिक के जीवन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित समय में चिकित्सा नहीं मिलने या गलत प्रयोग होने से या लापरवाही से तथा कई सरकारी चिकित्सालयों में उचित व्यवस्था न होने व डॉक्टर की नियमित उपस्थिति नहीं होने के कारण कई मरीज़ों की जान तक चली जाती है। इस हेतु हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार एवं प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य में उन्नति हेतु विधान-बिल में निम्नलिखित प्रावधान व्यवस्थित है :-

Medicine plays an important role in the life-operation of every citizen. Due to lack of medical help or inappropriate treatment at the right time or due to negligence and not having proper arrangements in many government hospitals and regular attendance of the doctor, many patients go to life. For this, the following provisions in legislation-bill are organized for improving the medical system of our country and for the advancement of the health of every citizen: -


(क ) नैदानिक यन्त्र /  डायग्नोस्टिक / पैथोलॉजी से आय नहीं (सरकार के नियंत्रण में) :- 

(A) Income from diagnostic instruments / diagnostics / pathology (under government control): -

डायग्नोस्टिक / नैदानिक यन्त्र जैसे सोनो ग्राफ़ी, एक्स-रे, सी.टी. स्कैन इत्यादि, पैथोलॉजी जाँच ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इत्यादि से आय (Income) नहीं होंगे।

मरीजों द्वारा जमा किया गया शुल्क सरकारी खजाने में जमा होगा व डॉक्टर को वेतन निर्धारित रूप से गुणवत्ता के आधार पर मासिक दिया जाएगा।

मरीजों द्वारा संतुष्टि के आधार पर डॉक्टर को वोट / रेटिंग / पॉइंट्स प्रदान किये जाएंगे जिसके आधार पर डॉक्टर की उन्नति हेतु व ख्याति हेतु प्रबंध किये जायेंगे, इस प्रकार उच्च ख्याति प्राप्त करने हेतु डॉक्टर उच्च गुणवत्ता के साथ डायग्नोस्टिक कार्य करेंगे, जिसे निर्धारित वेबसाइट पर प्रतिमाह मूल्यांकित किया जायेगा, इसे देश की समस्त जनता देख सकेगी एवं अपने डायग्नोस्टिक/जाँच हेतु डॉक्टर का चयन कर सकेगी।

डायग्नोस्टिक/जाँच हेतु प्रत्येक जिले में अथवा प्रत्येक निवास स्थान से अधिकतम ५० किलोमीटर की दूरी में आवश्यक रूप से केंद्र निर्धारित किये जायेंगे, केंद्रों की संख्या का निर्धारण जिले की जनसँख्या या प्रत्येक दिशाओं में ५० किलोमीटर की दूरी में निवासरत जनसँख्या के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक केंद्रों में  डॉक्टरों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिदिन निश्चित जाँच सेवा का निर्धारण डॉक्टर्स द्वारा आगामी बैठक में लिया जाएगा। प्रत्येक जाँच केंद्रों की सूची व फ़ोन नंबर निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, इस वेबसाइट पर मरीज जाँच हेतु स्वयं का नामांकन कर सकते हैं और जाँच हेतु समय सुनिश्चित कर सकते हैं। पूर्व नामांकन मात्र ०१ दिवस पूर्व से प्रारम्भ होगा।

Diagnostic / diagnostic instruments such as sonography, X-ray, C.T. Scan etc., Pathology Check Blood Test, Urine Test etc. will not be income.

The fees deposited by the patients will be deposited in the official treasury and the doctor will be given the salary on a monthly basis based on quality.

Depending on the satisfaction of the patients, the vote / rating / points will be provided to the doctor on the basis of which the doctors will be arranged for the advancement and reputation of the doctors, thus in order to achieve high reputation, the Doctor will work with high quality, It will be evaluated every month, it will be able to see all the people of the country and their diagnostics / Will be able to select and.

The centers will be set up in every district or in every 50 km distance from each house for diagnostic / check, the number of centers will be determined on the basis of the population of the district or 50 km in every direction. . The presence of doctors in each of the centers will be ensured every day. Determination of daily check-in service will be taken in the next meeting by the doctors. The list of each checking center and phone number will be displayed on the website, on this website the patient can enroll himself for the check and can ensure timing for the check. Prior nomination will start from 01 days in advance.


(ख) समस्त शुल्क जाँचोपरान्त :- 

(B) Check all the fees.

सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों के डॉक्टर ओ.पी.डी. व चिकित्सा शुल्क प्रत्येक मरीजों से ले सकते हैं जो कि जाँचोपरान्त ही लिया जा सकेगा किन्तु यथा शीघ्र प्रारम्भ में पैन नंबर व उंगलियों के निशान लिए जायेंगे। परामर्श / जाँचोपरान्त / चिकित्सा उपरांत यदि मरीज डॉक्टर की निर्धारित शुल्क को जमा करने में अक्षम होता है तो उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा व बाद में मरीज से वसूल किया जाएगा। यह व्यवस्था मेडिकल स्टोर व  एंबुलेंस में भी होगी कि यदि व्यक्ति के पास खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो आकस्मिक स्थिति में सरकार द्वारा भुगतान करके उसके खाते को माइनस/ऋण किया जाएगा  जिसे तीन माह के भीतर चुकाना होगा अन्यथा दंड का प्रावधान किया जाएगा।

Doctors of all government and private institutions are O.P.D. And medical fees can be taken from each patient, which can be taken only after examination but as soon as possible the marks of PAN numbers and fingerprints will be taken. If the patient is unable to deposit the prescribed fee after the consultation / inquiry / medical treatment, then the payment will be done by the government and subsequently collected from the patient. This arrangement will also be done in medical stores and ambulances so that if the person does not have sufficient balance in the account then his account will be minus / loan by accidental payment by the government, which will be repaid within three months otherwise the penalty will be made.



(ग) समस्त चिकित्सालयों का निजीकरण :- 

(C) Privatization of all the clinics: -

समस्त सरकारी चिकितसालयों का निजीकरण कर दिया जाएगा। लक्ष्य पूर्ण होने तक सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टर भी चिकित्सा शुल्क परामर्श शुल्क, रखरखाव व्यय, साफ-सफाई व्यय मरीजों से ले सकेंगे।

किसी भी सरकारी चिकित्सालय में सेवारत डॉक्टर को अन्य निजी या प्राइवेट संस्थान या क्लिनिक से आय प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी, स्वयं के संस्थान या क्लिनिक या चिकित्सालय के माध्यम से मरीजों की सेवा निःशुल्क कर सकते है, शुल्क लेने की स्थिति में दण्ड का प्रावधान किया जायेगा।

All government schools will be privatized. Until the goal is completed, the doctors of the government hospital will be able to take medical fees counseling fees, maintenance expenditure, sanitation expenses from patients.

The doctor serving in any government hospital will not be allowed to receive income from other private or private institution or clinic, the service of patients through their own institution or clinic or hospital, can be free, the provision of penalties in the event of charging fees. Will be done.



(घ) भारत में चिकित्सा उपचार सेवा प्रदाय करना आवश्यक :- 

(D) It is necessary to provide medical treatment service in India: -

सभी भारतीय नागरिक डॉक्टर्स को कम से कम १० वर्ष तक भारत में चिकित्सा उपचार सेवा प्रदाय करना आवश्यक। 

All Indian civilian doctors must provide medical treatment service in India for at least 10 years.  


(च) उच्च शिक्षा हेतु व्यय का प्रबंध सरकार के द्वारा :- 

(E) Managing expenditure for higher education by the Government: -

गरीबी रेखा से नीचे आने वाले चिकित्सा के क्षेत्र में उत्सुक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु व्यय का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जायेगा।

The expenditure for higher education will be done by the government to the curious students in the field of medical education coming below poverty line.


(छ) समस्त चिकित्सालयों में समस्त उपकरणों, दवाइयों तथा समस्त सुविधाओं की उचित व्यवस्था :- 

(F) Appropriate arrangement of all the equipment, medicines and all facilities in all the hospitals : - 

चिकित्सालय में समस्त उपकरणों की स्थिति अच्छी व चालू हो, निर्धारित औषधि / दवाइयों की उपलब्धता हो, साफ-सफाई व निर्धारित सुविधा हो - इन सभी विषयों का निर्धारण सम्बंधित चिकित्सालय के प्रधान डॉक्टर करेंगे  व दोषी पाए जाने पर सम्बंधित पर दण्ड का प्रावधान किया जाएगा।

in the hospital should be good and operational, availability of prescribed medicines / medicines, cleanliness and fixed facilities - all these topics are determined The Principal of the concerned hospital will do the doctor and if convicted, the punishment will be made to the concerned.


(ज) थानों / चौकी में एक अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था :-

(G) Arrangement of an additional vehicle in police station / post: - 

ऐसे क्षेत्र जहाँ १६ किलोमीटर की दूरी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है वहां  पुलिस थानों / चौकी / नगर पालिका जहाँ उचित हो वहाँ एक अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाएगी ताकि मरीज को इलाज हेतु चिकित्सालय पहुँचाने में विलम्ब न हो सके। यदि एम्बुलेंस निश्चित समय में अनुपलब्ध रहता है या व्यस्त रहता है तो इस वाहन की सहायता से मरीज चिकित्सालय जा सकता है। इस वाहन का प्रयोग अति गम्भीर स्थिति में ही किया जायेगा। मात्र गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों के लिए निःशुल्क होगा। व्यय शुल्क मरीज से चिकित्सा के पश्चात् वसूला जायेगा जिससे आकस्मिक समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

An area where there is no arrangement of ambulance upto 16 kms , an additional vehicle will be arranged wherever the police station / chowki / municipality where appropriate, treat the patient Unable to reach the hospital due to delay. If the ambulance is unavailable or busy in a fixed time then the patient can go to the hospital with the help of this vehicle. This vehicle will be used only in very critical condition. Only for citizens coming down from the poverty line will be free. The expense fee will be recovered from the patient after medical treatment, which can provide health benefits at random times.


(झ) आगामी हड़ताल की सूचना :- 

(H) Notice of Upcoming Strike: -

समस्त संस्थानों के डॉक्टर्स को आगामी हड़ताल की सूचना कम से कम ३० दिन पहले देना अनिवार्य होगा अन्यथा दण्ड का प्रावधान होगा।

Doctors of all institutions will be required to give the information of the upcoming strike at least 30 days in advance, otherwise the penalty will be made.



नियामक संहिता क्रमांक ०२ = परिवहन :- 

Regulatory Code No. 02 = Transport: -


(क) आवागमन मार्ग जल निकासी उचित माध्यम :- 

(A) Traffic route drainage proper medium: -

वर्तमान में वर्षा ऋतु के दौरान कई सड़कों पर पानी तुरंत भर जाता है जिससे लोगों  को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना भी हो जाती है और आगे चलकर बाढ़ का रूप ले लेती है। इसे सुलझाने हेतु सड़कों पर पानी निकासी मार्ग की उचित व्यवस्था की जाएगी एवं वे सभी स्थान जो कि जल अवरोधक हैं और जल संचयन करते हैं, से जल निकासी उचित मार्ग की व्यवस्था की जाएगी।

At present, during the rainy season, water is filled immediately on many roads, causing people to face difficulties in coming and also cause accidents and subsequently take the form of flood. To ensure this, proper arrangement of water drainage on roads will be arranged and all the places which are water blockers and water harvesting will be provided proper drainage.


(ख) समस्त वाहनों को निम्नलिखित निर्धारित मानकों का अनुसरण करना चाहिए :-

(B) All vehicles should follow the following set standards: -

(१) वर्षा ऋतु में वाहन के किसी भी हिस्से में पानी नहीं टपकना।

(२ ) बैक-लाइट और हेड-लाइट वाहन की मानक स्थिति में क्रियाशील होना।

(३) समस्त सीट व दरवाजे सुव्यवस्थित व सुदृढ़ होना।

(४) स्टेरिंग, समस्त पुर्जों व समस्त चक्कों की सुदृढ़ अवस्था में व्यवस्थित होना।

(५) वाहन की ऊँचाई उसके चौड़ाई अनुपात में एक निर्धारित मानक अनुसार होनी चाहिए। 

(५) उपरोक्त मानकों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ५० किलोमीटर की दूरी में जाँच हेतु कर्मचारी रखे जायेंगे जो कि वाहनों के मानक अवस्था का निर्धारण करेंगे व दण्ड शुल्क का प्रावधान करेंगे।

(1) Do not drip water in any part of the vehicle in the rainy season.

(2) Acting in the standard condition of back-light and head-light vehicle.

(3) All seats and doors are well organized and strengthened.

(4) Arrange in steering, all spheres and all the vertical positions of all the wheels.

(5) The height of the vehicle should be as per the prescribed standard in its width ratio.

(5) In order to ensure the above standards, employees will be checked for every 50 km distance which will determine the standard condition of the vehicles and provide for the penalty fee.


(ग) वाहन के चालन व संचालन समय मोबाइल व फ़ोन के उपयोग पर दण्ड का प्रावधान।

(C) Provision of penalties for mobile and phone use during the operation and operation of the vehicle.


(घ) निर्धारित गति से अधिक चालन पर दण्ड का प्रावधान।

(D) Provision of penalty for excessive movement at fixed speed.


(च) रास्ते में या सड़क के किनारे बंदरों या अन्य वनचर प्राणियों हेतु दाने या खाद्य सामग्री देना या फेंकना दण्डनीय अपराध होगा।

(E) Giving or throwing grains or food items for monkeys or other forest animals along the road or on the roadside will be a punishable offense.


(छ) समस्त घाटी व मोड़ों पर किनारे-किनारे में घेराबंदी की व्यवस्था।

(F) All siege arrangements in the shore and corners of the entire valley and the folds.


(ज) प्रत्येक ०१ किलोमीटर की दूरी पर तथा प्रत्येक मोड़ों पर दोनों ओर ब्रेकर (गति अवरोधक) का निर्माण।

(G) Construction of both a distance of 01 kilometers and on both sides of the breaker (speed barrier).


(झ) सड़क के समस्त गड्ढों को भरना, मरम्मत करना, मार्ग में पत्थरों व अन्य वस्तुओं का बाधक न होना - का सुनिश्चितीकरण नियमित रूप से करना।

(H) Filling, repairing of all the pits of the road, not obstruction of stones and other objects in the road - ensure regularity of the road.


(ट) रेल ट्रैक व्यवस्था :- 

(I) Rail track arrangement: -

अव्यवस्थित रेलवे ट्रैक के कारण एवं रेलवे कर्मचारियों के लापरवाही द्वारा सैंकड़ो / हज़ारों लोगों की जानें एक साथ चली जाती है और कई लोग दुर्घटना से ग्रसित होकर जिन्दगी भर के लिए अपना शारीरिक अंग गवां कर दुःख भोगने के लिए मज़बूर हो जाते हैं। किसी समय रेल द्वारा सैकड़ो जानवरों की दर्दनाक मौत एक साथ हो जाती है। इस हेतु विधानबिल में निम्नलिखित समाधान नियमित किये गये हैं  :-

Hundreds / thousands of people go together at the same time due to disorganized railway track and negligence of railway employees and many people suffer from accidents For a lifetime, they lose their physical limbs and become fortunate to suffer. At some time, the painful death of hundreds of animals is done simultaneously by the rail.

For this, the following solutions have been made in the legislative assembly: -


(०१)  रेलवे ट्रैक को दोनों ओर से उच्च गुणवत्ता वाले धातु की सहायता से घेराबंदी किया जाना  जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाले लोग ट्रैक तक नहीं आ सकेंगे। इसकी सहायता से पालतू व जंगली जानवर भी सुरक्षित होकर जंगलों व अन्य क्षेत्रों में भ्रमण कर सकेंगे। इसके पश्चात रेल को भूमि के अंदर चलाने की प्रक्रिया की जाएगी जो की बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी, इससे निम्न लाभ होंगे :-

(01) Railway track to be sieved with the help of high quality metal from both sides   The people who harm the railway track will not be able to reach the track. With its help, pets and wild animals will also be able to travel in forests and other areas. After this, the process of running the railroad inside the land, which will be completed very soon, will have the following benefits: -

१) जानवरों का दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना व किसी भी जीव-जंतु या मानव का सुरक्षित रहना।

1) Animals should not be crashed and any organism or human being safe.

२) अन्य यातायात (ट्रैफिक) न होने के कारण उच्च गति से चलना एवं समय की बचत करना, जिससे रोज रेलगाड़ियों का देरी से चलने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी।

2) Walking high speed and saving time due to non-traffic traffic, which will eliminate the problems of delayed trains.

३) भूमि के ऊपर रेलवे ट्रैक हटाने से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जनता को आवागमन की सुविधा होगी एवं उस जगह का उचित प्रयोग करके जीवन को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

3) Removing the railway track over land will facilitate the movement of people in densely populated areas and the proper use of that place will enable life to be implemented smoothly.


(०२) एकल व सीधी लाइन वाले ट्रैकों का ढांचा सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट करना  जिससे रेलगाड़ी के ट्रैक से उतरने की समस्या समाप्त हो जावेगी। रेलवे ट्रैकों में सीसी टीवी एवं  सेंसर लगाया जाएगा इस सेंसर की सहायता से रेलवे ट्रैक की खराबी का पता लगाया जा सकता है और उसे उचित समयावधि में ठीक कर आवागमन को सुव्यवस्थित एवं दुर्घटना रहित बनाया जा सकता है।

(02) Specializing in safety with a single and straight line track structure   This will end the problem of getting off the track from the train. CC TVs and sensors will be installed in railway tracks. The problem of the railway track can be traced with the help of this sensor and it can be done in a reasonable time and the traffic can be streamlined and accident free.


(०३) घनी आबादी वाले क्षेत्रों में या ऐसे किसी भी क्षेत्रों में जहां रेल रोड क्रासिंग होती है वहाँ रेलवे कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी जिसे कि परिस्थिति अनुसार विशिष्ट कार्य हेतु रखा जायेगा।

(03) In the densely populated areas or in any of the areas where the railroad crossing occurs, the railway staff will be appointed, which will be kept for special work according to the circumstances.


(०४) पहाड़ों व चट्टानों से सुरक्षा :- कई बार पहाड़ों से चट्टान खिसकर रेलवे ट्रैकों पर आ जाते हैं जिससे ट्रैन पलटने का खतरा रहता है और पहले भी ऐसा हुआ है। इस हेतु जहां-जहां चट्टानों को उच्च क्षमता वाले तारों से नहीं बांधा गया है वहाँ पर बांध कर सुरक्षित किया जायगा।

(04) Protection from mountains and rocks: -   Many times the mountains go away from the rocks to the railway tracks, which threatens to overturn the train and it has happened before. For this reason, where the rocks have not been built with high capacity wires, they will be secured by binding on them.


(ठ) "दुर्घटना से देर सही" :- इस वाक्यांश का परिपालन किया जाएगा जब तक उपरोक्त सुरक्षित रेलवे का निर्माण नहीं हो जाता है अर्थात सभी रेलगाड़ियां धीमी (निर्धारित) गति से संचालित होंगे ताकि किसी भी समय दुर्घटना का अंदेशा होते ही ट्रैन को रोका जा सके। मात्र विशिष्ट (सेंसर युक्त) धावन पथ पर उच्च गति से संचालित होंगे।

(J) "Accurate date from accident": - This phrase will be done as long as the above mentioned safe railways are not built, i.e. all trains will be operated at a slow speed so that at any point of time, Preventable Only specific (sensorated) runners will operate at high speed.


(ड) असामाजिक व्यवहार पर प्रतिबन्ध :- हिजड़ों व अन्य लोगों द्वारा अश्लील हरकतें करना एक आम बात हो गयी है। इसमें कुछ लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। किसी समय हिजड़े मनमानी करके ट्रेन की चैन खींचकर बाहर से पत्थर मारते हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए हिजड़ों का ट्रैन पर किसी भी प्रकार की राशि मांगने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा। हिजड़ों को जीवन जीने के लिए व संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(K) Restrictions on anti-social behavior: - It is a common practice for observers to take part in sexual acts by hijras and others. Some people have to face the accident in this. At some point of time, the arrogant man strains out of the train by pulling the chain. To get relief from this problem, the hijras will be banned for demanding any amount on the train. Expenditure will be done by the government to provide life and protection to the hijras.


(ढ) रेलवे सुरक्षा बल  की गुंडागर्दी को रोकने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं :-

०१-प्रत्येक बोगी में सी सी टीवी कैमरा एवं वॉइस रिकॉर्डर व सेंसर लगाए जाएंगे।

०२-सामान्य डिब्बों को भी सभी डिब्बों के साथ जोड़ा जायेगा।

०३-ट्रैन में ६ सिपाही रखे जायेंगे, जिनके वर्दी पर नेमप्लेट में नाम के साथ आवश्यक जानकारी रहेगी।

(L) Railway Protection Force to prevent the felony, the following provisions have been made: -

01-In each coaches, CC TV camera and voice recorder and sensor will be installed.

02-General coaches will also be connected with all coaches.

03-In the train, 6 soldiers will be available, whose uniform will have the necessary information along with the names in the nameplate.


(त) रेलगाड़ी में लेडीज बोगी और विकलांग बोगी में व्यवस्था बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है :-

०१-समस्त विकलांग बोगी हटा दिए जायेंगे एवं समस्त लेडीज डिब्बे भी हटा दिए जायेंगे।

०२-समस्त रेल डिब्बों में प्राथमिकता के अनुसार सीटों का आवंटन निम्नानुसार क्रम में किया जायेगा  :-

(i) प्रेग्नेंट महिला - उचित प्रमाण पत्र के आधार पर। फर्जी पाए जाने पर दंड का प्रावधान।

(ii) विकलांग - साक्षात् विकलांग दिखने पर किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।

(iii) वृद्धा (महिला) - इस क्रम के पश्चात् वृद्धा को सीट आरक्षित होगा।

(iv) वृद्ध (पुरुष) - इस क्रम के पश्चात् वृद्ध को सीट प्रदान किया जायेगा।

(v) महिला बच्चों के साथ - इस क्रम के पश्चात् उस महिला को सीट प्रदान किया जायेगा जो छोटे बच्चे के साथ हो।

(vi)  पुरुष बच्चों के साथ - इस क्रम के पश्चात् उस पुरुष को सीट प्रदान किया जायेगा जो छोटे बच्चे के साथ हो ।

(vii) उपरोक्त बैठक व्यवस्था बनने के पश्चात् अन्य सभी को बचे हुए सीट प्रदान कर दिए जायेंगे यदि सीट नहीं मिलती है तो स्वस्थ यात्रियों को  खड़े - खड़े सफर करना पड़ेगा।

(M) The following provisions have been made for arrangements in Ladies Bogie and Disabled Bogies in the train: -

01 - All disabled bogies will be removed and all the lady compartments will also be removed.

02 - Seat allocation will be done in accordance with priority in all the train coaches as follows: -

(i) Pregnant woman - on the basis of appropriate certificate. Provision of penalties if found fake

(ii) Disabled - There is no requirement of certification if you are visually handicapped.

(iii) Aged (female) - After this sequence the seat will be reserved for the elderly.

(iv) Aged (male) - After this sequence, seat will be provided to the elderly.

(v) With female children - After this sequence the seat will be provided to the woman who is with the small child.

(vi) With the male children - after this sequence the seat will be provided to the person who is with the small child.

(vii) After the above meeting arrangements have been created, all the remaining seats will be provided to all if the seat is not available then healthy travelers will have to stand up and stand.


(थ) प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर दूरभाष सहायता व पुलिस सहायता की व्यवस्था  जिससे रेल में या प्लेटफॉर्म पर किसी असुविधा का सामना करने पर उचित समाधान माँगा जाये, जैसे नल खुल चूका है पानी के फव्वारे प्लेटफॉर्म पर छा रहे है, प्लेटफॉर्म पर या पास में लाश का होना, हिंसक / आपराधिक स्थिति का होना  इत्यादि।

(N) Arrangement of telephone support and police assistance on each platform, in which to face any inconvenience in the railway or on the platform, appropriate solutions are sought, such as the faucet opened, the water fountains are spreading on the platform, on the platform or near the corpse Being of violent / criminal status etc.


(द) प्लेटफॉर्म पर सभी बंद बाथरूम खोल दिए जायेंगे और निरंतर सफाई की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्लेटफॉर्म पर आवश्यकतानुसार 2-3 बाथरूम बनाये जायेंगे।

(O) All closed bathrooms will be opened on the platform and continuous cleaning will be arranged. On 2-3 platforms, 2-3 bathrooms will be made as per the requirement.


(ध) रेलगाड़ी के अंदर बने शौचालयों में साफ़ सफाई पर निरंतर ध्यान दिए जाने हेतु व्यवस्था किया जायेगा एवं निरंतर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

(P) Arrangements will be made to provide constant attention to cleanliness in toilets built inside the train and the availability of continuous water will be ensured.


(न) एक परिवार के लिए एक ही सीट का आवंटन प्राथमिक तौर पर किया जायगा, रेलगाड़ी प्रस्थान के समय यदि सीट शेष रहती है तो उसे प्रत्येक सदस्यों को आवंटित किया जायगा।

(Q) Allocation of one seat for one family   Initially, if the seat remains in the train departure time, then it will be allotted to each member.


(प) रेलगाड़ी में सीट के आरक्षण हेतु फोटो अनिवार्य एवं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पैन क्रमांक आवश्यक होगा।

(R) Photo compulsory for reservation of seats in the train and PAN will be required for online booking.


(फ) रेलगाड़ी में आरक्षण सर्वप्रथम क्रमागत रूप से दूरी के अनुरूप :-

सर्वप्रथम अतिदूरी वाले यात्री को सीट प्रदान किया जायेगा,

तत्पश्चात उससे कम दूरी वाले यात्री को,

इसी क्रम में उससे कम दूरी वाले यात्रियों को सीट प्रदान किया जाएगा।

अर्थात अब कोई व्यक्ति धन का प्रयोग करके किसी की लम्बी यात्रा में व्यावधान उत्पन्न नहीं कर सकता है।

(S) Reservations in train form firstly in line with distance: -

First of all, the seat will be provided to the high speed passengers,

Then there is a short distance traveler,

In this order, seats will be provided to lesser passengers.

That is, no person can Interrupt in journey of any person, by using money.


(ब) रेलवे प्लेटफॉर्म पर व आस-पास से विकलांग, भीख माँगने वालों व भूख से तड़पते हुए को शासकीय सेवा संस्थानों में रेलवे द्वारा उचित रूप से पहुंचाया जायेगा।

(T) On the railway platform and on the other hand, handicapped, beggar and apprehensive of hunger will be dispatched properly by the Railways in government service institutions.


(भ) ट्रेनों पर स्टेशनों पर गुटखा सिगरेट माचिस का विक्रय बंद कर दिया जाएगा जिससे आग लगने व प्रदूषण होने का खतरा बंद हो जाएगा। 

(U) The sale of Gutkha Cigarette Matches will be stopped at stations at trains, which will stop the risk of fire and pollution.


(म) मोटरसाइकिल पर सवार सभी यात्रियों को हेलमेट अनिवार्य :- 

मोटरसाइकिल पर किसी भी समय आकस्मिक यात्रा करना पड़ सकता है। चूँकि मोटरसाइकिल अति-गतिशील, भारी तथा दोपहिया वाहन है, किसी भी प्रकार की व जरा सी चूक से यात्री की जान जा सकती है।  अतः इस विषय में प्रमुखता से ध्यान देते हुए प्राथमिक रूप से हेलमेट अनिवार्य किया गया है, जिसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कार्य का प्रावधान है :-

(१) प्रति ३ मास में समस्त वाहन चालकों को हेलमेट के लाभ के विषय के साथ प्रशिक्षित करना।

(२) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक घर में प्रतिवर्ष वाहन दुर्घटना व हेलमेट से सुरक्षा के विषय में अवगत कराना व सदस्यों की संख्या के अनुरूप हेलमेट उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(३) जाँच केंद्रों में या जाँच स्थल पर शुल्क के साथ हेलमेट वितरण।

(४) विशेष किस्म के हेलमेट का निर्माण किया जाना जिससे श्रवण व दृश्य स्पष्ट हो। 

(V) Helmet compulsory for all passengers riding on motorcycles: -

Motorcycles may have to travel accidentally at any time. Since the motorcycle is super-dynamic, heavy and two-wheeler, passenger can be killed by any kind and a slight mistake. Therefore, focusing primarily on this subject has made helmets mandatory, in order to ensure its availability, the following are the provisions of the following: -

(1) Train up to 3 months every vehicle with the subject of benefits of helmet.

(2) To inform the anganwadi workers about the safety of vehicle accidents and helmets in every home every year and ensuring helmet availability according to the number of members.

(3) Helmet distribution with fees at checking centers or on check site.

(4) Construction of special kind of helmets which are clear and audible.



नियामक संहिता क्रमांक ०३ = शिक्षा :-

(क) शिक्षा हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से घर-घर जाकर प्रेरित किया जाना।

(ख) शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना।

(ग) हिंदी भाषा का बढ़ावा दिया जाना।

(घ) शिक्षा के क्षेत्र में उत्सुक गरीब विद्यार्थियों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाना।


Regulatory Code No. 03 = Education: -

(A) Inspiration from house-to-house through Anganwadi centers for education.

(B) To improve the quality of teachers.

(C) Promotion of Hindi language

(D) To provide assistance to the poor students in the field of education.


नियामक संहिता क्रमांक ०४ = रोजगार:-  

Regulatory Code No. 04 = Employment: -


रोजगार से आशय कोई उच्च पद हासिल करना नहीं है अपितु रोजगार से तात्पर्य स्वयं के परिश्रम से जीवन-यापन हेतु सुविधाएं जुटाना है जिससे अपने दैनिक जीवन को सुचारु रूप से संचालित कर सके। इस हेतु विधान-बिल में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं :-

Employment does not mean achieving a higher rank, but employment means that it is necessary to mobilize facilities for self-employment through self-employment, so that it can operate its daily life smoothly. The following provisions are made in the Bill of Bill for this: -

(क) श्रमिक ठेका समाप्त :- कोई भी श्रमिक ठेके के द्वारा संचालित नहीं होंगे, जिस संस्था या कंपनी को श्रमिक की आवश्यकता होगी वह सीधे ही श्रमिकों को सेवा पर रखेंगे। अब कोई मध्यस्थ बनकर श्रमिक की रोजी-रोटी से खिलवाड़ नहीं करेगा।

(A) Work contract termination: - No workers will be operated by contract, the organization or company which will require the workers will keep workers on the service directly. Now, as a mediator, the worker will not be able to play with the bread and bread.


(ख) प्रत्येक श्रमिकों को पारिश्रमिक :- कम्पनी /संस्था के नियमानुसार श्रमिकों को पारिश्रमिक दिए जायेंगे और वे सभी परिलब्धियां दी जायेंगी जो कि देय है।

(B) Remuneration to each worker: - According to the company / institution rules, the workers will be paid remuneration and all the emoluments will be paid which is payable.


(ग) श्रमिकों का चयन :- सरकारी वेबसाइट के माध्यम से रैंडमली किया जाएगा। सर्वप्रथम सम्बंधित कम्पनी के स्थानीय क्षेत्र के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(C) Selection of workers : - Randomly will be done through the official website. First priority will be given to the workers of local area workers.


(घ) समस्त बेरोजगारों, भीख मांगने वाले युवक, युवतियों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मजदूरी दर पर रखा जाना एवं साथ ही उसे शिक्षित भी किया जाना।

(D) All the unemployed, begging youth, giving the women at minimum fixed wages rate and also educating them as well.


(च) बूढ़े भीख मांगने वालों को वृद्धाश्रम ले जाया जाएगा। भीख मांगने वाले बच्चों को बालाश्रम में शिक्षित किया जाएगा।

(E) Older beggars will be taken to old age homes. The begging children will be educated in Balashram.


(छ) नागरिक समृद्धि प्रणाली :- नागरिक समृद्दि प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :-

 (I) स्वयं रोजगार हेतु साधन जैसे हाथ-ठेला, यन्त्र, सामग्री इत्यादि असहाय नागरिकों को प्रदान करना।  

(II) प्रत्येक नागरिकों को रोजगार के विकल्प बताना व जागरूक करना।

(III) ऐसे नगर या क्षेत्र जहाँ बेरोजगारी अत्यधिक है, के कारणों को संज्ञान में लेना व अतिशीघ्र समाधान करना।

(IV) समस्त संस्थानों / कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रूप से रखा जायेगा।

(V) समस्त पंजीकृत कर्मचारियों को कार्य के अभाव में भी न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। 

(F) Citizen Prosperity System: - The following provisions have been made under the citizen's enrichment system: -

(I) Provide resources for self employment such as hand-piercing, machinery, materials etc. to the helpless citizens.

(II) Describe and make informed choices of employment to every citizen.

(III) To take cognizance of the reasons for the unemployment which is excessive and the solution is urgent.

(IV) The employees working in all institutions / companies will be kept regularly.

(V) All registered employees will be given minimum wages even in the absence of work.


(ज) कार्यावधि :- समस्त शासकीय / गैर-शासकीय  कम्पनी /संस्था के समस्त कर्मचारियों की कार्यावधि ०६ घंटे होगी।

(G) Period: - All working hours of all government / non-governmental companies / organizations will be 06 hours .


(झ) ई.पी.एफ. :- राशि आहरित करने हेतु बैंक खाता क्रमांक के साथ आवश्यक जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा व निश्चित समय में राशि लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरण।

(H) E.P.F. : - Convenience to fill the necessary information online along with the bank account number to withdraw the amount and transfer the amount to the beneficiary's bank account in a fixed time.


(ट) बैंक खाता :- समस्त श्रमिकों का बैंक खाता होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो सम्बंधित कम्पनी / संस्था द्वारा बैंक खाता खोला जायेगा जिससे श्रमिक अपने श्रम की राशि का लेन-देन कर सकते हैं।

(I) Bank Account: - It is mandatory for all workers to have a bank account, if not, the bank account will be opened by the concerned company / institution, so that the workers can transact the amount of their labor.


(ठ) राशि स्थानांतरण संबंधित पर्ची आवश्यक :- प्रत्येक कर्मचारी / श्रमिक को उसके वेतन भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि स्थानांतरण / भुगतान / कटौती, बोनस, अन्य कटौती से संबंधित पर्ची मोहर व हस्ताक्षर के साथ देना आवश्यक।

(J) Requires slip transfer related slip: - Every employee / worker must pay with his slip payment, employee provident fund transfer / payment / deduction, bonuses, slip and signature related to other deductions.


(ड) वेतन रोकने पर जुर्माना व सजा :- किसी भी गंभीर व आपातकाल परिस्थिति में कर्मचारी / श्रमिक का वेतन प्रतिवर्ष एक महीना से अधिक नहीं रोका जा सकता है अन्यथा निर्धारित जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा, जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में निर्णायक सजा का प्रावधान है।

(K) Fines and penalties on stopping the salary: - In any serious and emergency situation, the salary of the employee / workers can not be stopped more than one month per year, otherwise the prescribed fines will be imposed, the penalty penalty will be imposed in the event of not filling the fine is.


(ढ) कार्य निर्धारण :- प्रत्येक कर्मचारियों / श्रमिकों का कार्य उचित रूप से निर्धारित किया जायेगा जिससे कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो व कर्मचारियों / श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।   

(L) Determination of work: - The work of each employee / worker will be determined appropriately which will not interrupt the work and the employees / workers should not have any problem.



नियामक संहिता क्रमांक ०५ = स्वच्छता :- 

Regulatory Code No. 05 = Cleanliness: -

(क) खान-पान स्वच्छता  :-

(A) Food cleanliness: -

(१) खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति :- सभी ऐसे स्थान जहाँ खाद्य पदार्थों का विनिमय / विक्रय किया जाता है जैसे भोजनालय / होटल / स्टाल या सार्वजनिक सेवा हेतु खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है वहाँ खाद्य निरीक्षक द्वारा किसी भी समय बन रहे खाद्य पदार्थों का गोपनीय रूप से निरीक्षण किया जायेगा। 

(1) Appointment of food inspector: - All such places where food is exchanged / sold, such as catering to food / restaurant / hotel or stall or public service, food is prepared by the food inspector at any time Will be closely examined.

(२) खाद्य वितरण अनुमति-पत्र :- सभी खाद्य-पदार्थों से सम्बंधित व्यापारियों व संलग्न कर्मचारियों को निर्धारित विशिष्ट प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रदान करके प्रतिवर्ष खाद्य वितरण अनुमति पत्र प्रदान किया जायेगा, जिसकी वैधता १ वर्ष की होगी तथा १ वर्ष के पश्चात् पुनः प्रशिक्षण में शामिल होने पर अनुमति पत्र का नवीनीकरण किया जायेगा।  

(2) Food distribution permit: - Food distribution permit will be provided annually by providing specific specific training per annum to traders and affiliates related to all food items, whose validity will be of 1 year and after 1 year re-training Permission Letter will be renewed upon joining.

(३) साधन व प्रसाधन की व्यवस्था :- समस्त होटलों / भोजनालयों में साफ-सफाई के साधन व प्रसाधन की व्यवस्था उचित रूप से होनी चाहिए अन्यथा दण्ड का प्रावधान है। (मुख्य रूप से साबुन, पानी, दस्ताने,  शौचालय) 

(3) Means and toilet arrangements: - All the hotels / eateries should be equipped with proper sanitation and toilet facilities, otherwise there is a provision of punishment. (Mainly soap, water, gloves, toilets)

(४) स्वच्छता संबंधी शिक्षा :- सभी नागरिकों को खाद्य पदार्थों के नियमित स्वच्छता के साथ उपयोग के विषय में शिक्षा शिविर व आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाएगी । 

(4) Education related to sanitation: - Regarding regular use of food items, all citizens will be given education camps and anganwadi.

(५) खाद्य व्यवसाय / वितरण हेतु उपयुक्त स्थान :- समस्त खाद्य व्यापारी को व्यवसाय हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान किया जायेगा, धूलभरे रास्तों व सड़क के किनारे बैठकर खाद्य सामग्री विक्रय करना प्रतिबंधित होगा।

(5) Appropriate place for food business / distribution: - All food traders will be provided a suitable place for business, selling of food items at dirt roads and road side is prohibited.



(ख) वायु स्वच्छता :- वायु प्रदुषण के समस्त कारकों में कमी के व रोकथाम के प्रयास व त्वरित प्रक्रिया। सौर ऊर्जा एवं संचित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा।

(B) Air Hygiene: - Efforts and prevention efforts in all the factors of air pollution and accelerated processing. Promote the use of solar energy and accumulated energy.

(ग) जल स्वच्छता :- जल प्रदुषण के समस्त कारकों जैसे रसायन उद्योग, कूड़ा-कर्कट निर्मल जल में प्रवाहित होना, मूर्ति बनाकर स्वच्छ जल में प्रवाहित करना इत्यादि में रोकथाम के प्रयास व त्वरित प्रक्रिया।

(C) Water Sanitation: - Attempts to prevent all the factors of water pollution, such as chemical industry, rubbish, drainage in streamless water, making statue and flowing in clean water, etc.

(घ) स्थल स्वच्छता :- स्थल प्रदुषण / मृदा प्रदुषण के समस्त कारकों में कमी के व रोकथाम के प्रयास व त्वरित प्रक्रिया।

(D) Site hygiene: - Attempts and prevention of all factors of site pollution / soil pollution and accelerated process.


भाग २ :- सुरक्षा :-

Part 2: - Security: -


नियामक संहिता क्रमांक ०१ = विशेष क्षेत्र सुरक्षा :-

Regulatory Code No. 01 = Special Area Security: -

(क) सभा गृहों की सुरक्षा :- समस्त सभागृह जैसे लोक-सभा, राज्य-सभा, विधान-सभा, विधान परिषद की सुरक्षा विशेष रूप से किये जाने का प्रावधान है, जिसमें सुरक्षा बलों को सुरक्षा सम्बंधित जाँच की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रत्येक सांसद, विधायक, विपक्षी-दल तथा प्रत्येक नेता की जाँच सदन/सभागृह में प्रविष्ट होने से पहले सुरक्षा बल करेगा व जाँच के बाद सुरक्षा बल द्वारा आदर सहित नमस्कार किया जायेगा व नेता और सुरक्षा बल दोनों एक दूसरे को अभिवादन देंगे तत्पश्चात नेता सदन / सभागृह में प्रवेश करेंगे।

(A) Security of Gatehouses : - There is a provision for the protection of all the houses such as Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly, Legislative Council, in which security forces have complete freedom of inquiry related to security . Each MP, MLA, opposition party and the investigation of each leader will make security forces before entering the House / Auditorium and after the check, will be greeted with respect by the security forces and the leader and the security forces will greet each other. Then, the leader of the house / Will enter the hall.

(ख) रेलवे स्टशनों पर जाँच :- सभी रेलवे स्टेशनों पर उचित जाँच की व्यवस्था की जाएगी। समस्त आगम व निर्गम द्वार सेंसर युक्त बनाये जायेंगे।

(B) Check on railway stations: - All the railway stations will be arranged for proper checking. All enter and exit doors will be made with sensor.


नियामक संहिता क्रमांक ०२ = सार्वजानिक क्षेत्र सुरक्षा :- 

Regulatory Code No. 02 = Public Sector Security: -

(क) पुलिस शक्ति  :- पुलिस शक्ति बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रावधान है।

(१) प्रत्येक नगर की सुरक्षा हेतु पुलिस तैनात किया जायेगा व संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाएगी।

(२) समस्त पुलिस (कांस्टेबल, प्रभारी, अधीक्षक व कर्मियों) का एक विशेष निवास स्थान होगा।

(३) भीड़ व संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल बनाये जायेंगे।

(A) Police force: - There is the following provision to increase police power.

(1) The police will be deployed for the safety of each city and the number will be increased as required.

(2) All the police (constable, charge, superintendent and personnel) will have a special place of residence.

(3) In view of crowds and numbers, police forces will be formed.

(ख) मार्गों पर कार्यक्रम प्रतिबंधित :- मार्गों पर / सड़क पर शादी, पार्टी या अन्य ऐसे सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित होंगे जिनसे आवागमन बाधित होता है। आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में दण्ड का प्रावधान है।

(B) Programs restricted on routes: - On roads / roads, marriage, party or other such programs are restricted to which the traffic is interrupted. In the event of hampering the traffic, there is a provision of penalties.

(ग) आवागमन हड़ताल प्रतिबंधित :- किसी भी प्रकार के हड़ताल में आवागमन को बाधित नहीं किया जा सकता है अन्यथा ०७ वर्ष के दण्ड का प्रावधान है।

(C) Traffic Strike restricted: - Traffic in any kind of strike can not be interrupted, otherwise there is a provision of penalty of 07 years.

(घ) उच्च ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित  :- घर की दीवारें कमजोर होने व इस कारण किसी भी समय बड़े-बड़े बिल्डिंग ध्वस्त होने से बचाने व बचने के लिए उच्च ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया जायेगा मात्र विशेष कार्य हेतु उपयोग किया जावेगा।

(D) Use of high sound firecrackers is restricted: - The use of high-sounding firecrackers will be restricted to avoid the weakening of the walls of the house and for this reason any major building will be destroyed at any time. Will be done.

(च) उच्च-ध्वनि यन्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित :- अति उच्च-ध्वनि का प्रयोग शादी बाराती रैली जुलूस जश्न या किसी भी माध्यम से नगर रास्तों या घरों के बगल से गुजरते हुए अथवा उसी स्थान पर करना प्रतिबंधित होगा। अति उच्च-ध्वनि के कारण घरों / भवन की दीवारें कमजोर व क्षतिग्रस्त हो जाती है।

(F) The use of high-sound equipment is restricted: - Use of very high sound is prohibited by celebrating the marriage, rally procession or by passing through the city roads or houses in any way or at the same place. Due to high sound, the walls of the houses / buildings become weak and damaged.


नियामक संहिता क्रमांक ०३ = विशेष जन अनुकूलता  :-

Regulatory Code No. 03 = Special Public Sufficiency: -

(क) त्रुटि रहित पहचान पत्र  व समस्त प्रपत्र :- पत्र व प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी, आवेदनकर्ता के भरे गए आवेदन के अनुरूप होना चाहिए। जानकारी में भिन्नता या त्रुटि पाए जाने पर दण्ड का प्रावधान किया जावेगा।

किसी भी क्षेत्र में आवेदन करने हेतु छात्रों या किसी भी आवेदनकर्ता के नाम, उपनाम इत्यादि में भिन्नता पाए जाने के कारण उसका आवेदन निरस्त नहीं किया जायेगा। ऐसी अवस्था में अनुप्रमाणन हेतु फिंगरप्रिंट / शपथ प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसे विश्लेषित करके सही स्थिति का पता लगाया जाएगा। गलत जानकारी पाए जाने पर दण्ड का प्रावधान है।

(A) Unrecognized identity card and all forms: - The information mentioned in the letter and form should be in line with the application filled by the applicant. Penalties will be made if there is a difference or error in information.

Due to the variation in the names, aliases etc. of students or any applicant for application in any field, their application will not be canceled.In such a case, the fingerprint / vow certificate will be submitted for attestation which will be analyzed to determine the correct position.There is a provision of penalties if wrong information is found.

(ख) सर्वर डाउन की स्थिति में ऑफलाइन कार्य :- समस्त कार्यालयों में ऑनलाइन कार्य में समस्या होने पर समयानुसार ऑफलाइन कार्य किये जायेंगे तथा पर्याप्त कर्मचारी रखे जाएंगे जिससे कार्य सुगम व तीव्र हो।

(B) Offline work in server down status: - If there are problems in online work in all offices, offline work will be done on time and sufficient staff will be kept from which the work is easy and fast.

(ग) दूरस्थ केंद्रों में जाने वाले परीक्षार्थियों को सामग्री सुरक्षा की व्यवस्था :-  चूँकि मोबाइल वर्त्तमान में संचार हेतु मूलरूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है।  अतः सभी छात्रों / उम्मीदवारों के मोबाइल, हैलमेट व बैग को परीक्षा केंद्र पर रखने की व्यवस्था परीक्षण प्रारम्भ होने के ३० मिनट पूर्व से परीक्षण के समाप्ति के ३० मिनट तक की जाएगी। सभी पर्यवेक्षकों को सम्बंधित परीक्षा पूर्व ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक होगा।

(C) Arrangements for material safety to the test takers going to remote centers: - Since mobile is currently used for communication in the present, its conservation is very important. Therefore arrangements for placing mobile, helmets and bags at the examination center of all the students / candidates will be done 30 minutes before the end of the test 30 minutes before the commencement of the test. It will be necessary for all supervisors to give prior training to the concerned examination.

(घ) किसी भी परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका देना अनिवार्य व परीक्षा पश्चात् साथ में ले जाने की अनुमति। परीक्षा पश्चात् उत्तर पत्रक के प्रिंट/प्रति दिया जाना।

(D) It is compulsory to give a question paper in any examination and to take it after examination. Post print / copy of answer sheets after examination.

(च) समस्त कार्यालयीन वेबसइट को निरंतर अपडेट / अद्यतन करना :- ऐसे सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों जिनकी सूचनाओं को सम्बंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, को प्रकाशित किया जाना व समय समय पर अपडेट / अद्यतन करना जरूरी होगा।

(F) To constantly update all the official websites : - It will be necessary to publish and update from time to time all such public, non-government institutions whose information is required to be published on the respective website.

(छ) सरकार द्वरा अनाज वितरण व किस्म में सुधार :- को-ऑपरेटिव में अधिकतर ख़राब/निम्न किस्म के अनाजों उसमे कंकड़ , मिट्टी की मात्रा अत्यधिक मिल रही है, इसका समाधान जनहित में अतिशीघ्र किया जाना आवश्यक है। फटे हुए नमक के पैकेटों का वितरण नहीं किया जाएगा।  वर्तमान में फिंगर प्रिंट मशीन द्वारा अनाज का वितरण किया जा रहा है जिससे अधिकांश समय यह बताया जाता है कि सर्वर डाउन है और ग्राहक को वापस कर किया जाता है या ग्राहक स्वयं वापस चला जाता है। इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र आवश्यक है इस हेतु ऑफलाइन डाटा रिकॉर्ड की भी व्यवस्था किया जाएगा जिससे ग्राहकों को बार-बार वापस नहीं जाना पड़े। 

(G) Grain distribution and quality improvement by the government: - Most of the poor / low-quality cereals in co-operative are getting peanut, soil content is high, it is necessary to make the solution very quickly in the public interest. Packets of torn salt will not be distributed. Currently the grain distribution is being done by the fingerprint machine, which is most often told that the server is down and the customer is returned or the customer goes back himself. The solution to this problem is very urgent so that offline data records will also be arranged so that customers do not have to go back and forth often.


(ज) स्वतः क्रियान्वयन :- 

(H) Auto implementation: -

(अ) समस्त सरकारी योजनाएं जो कि आम जनता के लिए आवश्यक है, प्रत्येक लाभार्थियों को उचित माध्यम द्वारा सूचित किया जायेगा व स्वीकृति व अस्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वतः ही सरकारी विभाग द्वारा सम्बंधित नागरिकों को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जावेगा। पृथक रूप से फॉर्म / आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं होगी। समस्त फॉर्म / आवेदन  पैन समंक के माध्यम से स्वतः ही पूर्ण होंगे। (जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना इत्यादि व आगामी योजनायें)।

(A) All government schemes which are necessary for the general public, every beneficiaries will be informed through proper media and acceptance and rejection will be obtained. On acceptance, the process of giving benefits to the scheme will be started automatically by the government department. Forms / applications will not be required to be filled separately. All forms / applications will be completed automatically through PAN Sync. (Such as Sukanya Samrudhi Yojna, Ladli Lakshmi Yojna etc. and upcoming schemes).

(ब) राशन कार्ड में सदस्यों का नाम, समग्र आई.डी., कूपन इत्यादि बनवाने या उसमें नाम प्रविष्ट कराने हेतु बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समस्त प्रविष्टि / प्रक्रिया स्वतः ही पैन के माध्यम से किया जायेगा (जब तक कि पैन मूल रूप से लागू न हो जाये) ।  

(B) In the ration card, the names of the members, the overall ID, coupon etc. will not have to be made to make the rounds of the office repeatedly to make or enter the name, all entry / process will be done automatically through the pan (as long as That the pan does not apply basically).

(स) वे सभी जिनका खाता आज तक किसी भी बैंक में नहीं है और पहली बार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं उनका खाता अधिकतम १० दिनों की अवधि में सम्बंधित बैंक द्वारा पैन समंक के अनुसार सृजन किये जाएंगे। बिना किसी शुल्क के नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी  व SMS अलर्ट की सुविधा हेतु किसी बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा। यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक ही ब्रांच है तो वह बैंक ग्राहक का खाता खोलने का आवेदन / निवेदन अस्वीकार नहीं कर सकता है। किसी भी कार्य को सर्वर डाउन की स्थिति में उसी समय ऑफलाइन किया जायेगा।

(C) All those whose account is not in any bank till date and want to open an account for a first time in a nationalized bank, their account will be created in the maximum period of 10 days as per the pan coordination by the concerned bank. Net banking, mobile banking facility will be provided at no charge and no charge will be taken by any bank for facilitating SMS alerts. If there is only one branch in a particular area, then the bank can not refuse the application / request to open the customer's account. Any work will be offline at the same time in the server down state.

(झ) मोबाइल फ़ोन संचार दोष निवारण  :-

(H) Mobile Phone Communication Defect:

(१) मोबाइल फ़ोन में डायलर टोन या किसी भी VAS को एक्टिवट करने हेतु बैलेंस से कटौती नहीं होगी, इसके लिए ग्राहक को अलग से पेमेंट करना होगा।

(1) In order to deactivate dialer tone or any VAS in the mobile phone, the customer will not be deducted from the balance, for which the customer has to make a separate payment.

(२) मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को जुआ खेलने के सभी नियम व शर्तों को समझाया जाना आवश्यक होगा जिसमे सोना, चांदी, गाड़ी, कार, व लाखों के इनाम का लालच दिया जाता है। ग्राहक को खेलने के लिए उसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से कॉल / SMS करना होगा।

(2) Mobile operator companies will have to explain all the rules and conditions for gaming their customers, in which the lure of gold, silver, car, car, and millions of reward is given. The customer has to call / SMS himself personally to play.

(ट) उचित उत्पाद / सेवा सञ्चालन :- वेबसाइट व टीवी पर भी विभिन्न सामग्रियों का प्रचार किया जाता है और बेचा जाता है। बेचे गए प्रोडक्ट की शिकायत मिलने पर जाँच पश्चात् दण्ड / पेनाल्टी का प्रावधान होगा।

(T) Proper Product / Service Operations: - On the website and on TV, various materials are promoted and sold. There will be a provision of penalties / penalties after the product complaint is received.



नियामक संहिता क्रमांक ०४ = विशेष जन सुरक्षा :-

Regulatory Code No. 04 = Special Public Security: -


(क) जीवन सुरक्षा  :- जीवन सुरक्षा हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

(A) Life Safety: - The following are the provisions for life protection: -

(१) जीवन बीमा प्रतिबंधित। 

(1) Life insurance restricted.

(२) चिकित्सा बीमा व अन्य सभी बीमा यथावत क्रियान्वित रहेंगे, जिनका मृत्यु से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(2) Medical insurance and all other insurance will continue to be executed, which have no relation to the death.

(३) बैंकों में जमा धन को मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को या नामित को नकद नहीं दिया जाएगा। यह धन राशि देश के सरकार के हस्तक्षेप व नियमन में होगी जिसे खाताधारक के आश्रितों या नामित के निम्नलिखित शुल्क/व्यय हेतु सरकार द्वारा भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किया जायेगा :-

(अ) शिक्षा शुल्क (समस्त सरकारी विद्यालय / विभाग हेतु लागू  एवं  निजी विद्यालय / शिक्षण संस्थान हेतु सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ही लागू।

(ब) मकान का किराया व मरम्मत कार्य हेतु (नया मकान खरीदने हेतु नहीं )।

(स) चिकित्सा व्यय।

(द) नकद भुगतान प्रतिमाह = सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक वेतन का एक चौथाई भाग के बराबर प्रति आश्रित / नामित।

(3) Deposits in banks will not be given cash to the dependents or nominees after death. This money will be in the intervention and regulation of the Government of India, which will be directly paid by the Government for the following fees / expenditure of the dependents of the account holder or nominee: -

(A) Education fee (Applicable for all Government schools / departments and applicable only to private school / institute of education) by the government.

(B) For house rent and repair work (not to buy new house).

(C) Medical Expenditure.

(D) Cash payment per month = equal to one quarter portion of the unskilled labor wage determined by the government, per dependent / nominee.

(ख) शिकायत हेतु हेल्पलाइन की स्थापना , त्वरित कार्यवाही हेतु एक्सपर्ट व नॉलेज  रखने वाले स्टाफ को रखा जाना।

(B) To set up helpline for complaint, to keep pace with expertise for knowledge and to keep staff knowledge.

(ग) बाल श्रमिक निदान :- किसी भी स्थान पर बाल श्रमिक पाए जाने पर कारण को सुधार हेतु संज्ञान में लिया जायेगा व बच्चों को बालाश्रम ले जाया जायेगा। 

(C) Child labor abolition: - If any child labor is found at any place, the cause will be taken into consideration for improvement and the children will be taken to Balashram.